Rules and Regulations

  • संयुक्त आयुक्त (व्यक्तिगत) से 10.7.2015 के पत्र के अनुसार आवास सहित जिएट में सुविधाएं प्रशिक्षुओं के अलावा अन्य के लिए विस्तारित नहीं की जा सकती हैं।
  • धूम्रपान और शराब पीना कमरे के अंदर और साथ ही जिएट परिसर में सख्त वर्जित है।
  • दीवारों या परिसर में या परिसर में कहीं भी कड़ी कार्रवाई को आमंत्रित करना।
  • चाबियों को प्रतिभागियों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए और कार्यालय समय के दौरान या कार्यालयीन समय के बाद नामित व्यक्ति के साथ जिएट कार्यालय / प्रभारी कार्यालय में जमा करना चाहिए।
  • प्रतिभागियों के कमरे से बाहर जाने पर रोशनी और पंखे को बंद कर देना चाहिए.
  • पानी का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और अपव्यय को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। सुधार के लिए लीक टैप को ध्यान में लाया जाना चाहिए
  • जिएट मैसूर में आयोजित कार्यक्रमों के सभी प्रतिभागियों को कमरे आवंटित किए जाएंगे। यदि कमरे के बिस्तर उपलब्ध हैं तो एस्कॉर्ट्स आवंटित किए जाएंगे। एस्कॉर्ट्स में से वरीयता उन प्रतिभागियों को दी जाएगी जो निम्नलिखित हैं: -
  1. नेत्रहीन विकलांग
  2. शारीरिक रूप से विकलांग
  3. बीमारियों या विकारों से पीड़ित और चिकित्सा प्रमाण पत्र का उत्पादन कर सकते हैं
  4. प्राथमिकता के इस क्रम में निर्भर नाबालिग बच्चे